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गुरुग्राम की जिला एवं सत्र अदालत ने 2018 में 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए 46 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़िता की लिखित शिकायत और मेडिकल जांच के आधार पर, POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6 और 8 और IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद, गुरुग्राम के सेक्टर 39 निवासी आरोपी योगेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जांच टीम ने प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप सही पाए। तदनुसार, एक केस फाइल तैयार की गई और ट्रायल के लिए अदालत में पेश की गई। ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ आरोप तय किए गए।
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Subhi
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