हरियाणा

Gurugram रेप केस: SC ने SIT को साइकोलॉजिस्ट के साथ भेजने का आदेश

Kiran
7 April 2026 10:18 AM IST
Gurugram रेप केस: SC ने SIT को साइकोलॉजिस्ट के साथ भेजने का आदेश
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Gurugram गुरुग्राम : यह देखते हुए कि मामला गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुरुग्राम में तीन साल की बच्ची के रेप के मामले की जांच कर रही SIT से कहा कि वह नाबालिग पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए सादे कपड़ों में, एक साइकोलॉजिस्ट के साथ उसके घर जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने पूरी महिला स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि जब तक SIT अपनी चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती, तब तक वह आरोपी की किसी भी बेल एप्लीकेशन पर विचार न करे।

CJI ने कहा, "SIT सदस्यों को चाइल्ड काउंसलर के साथ जाना चाहिए... कृपया सादे कपड़ों में जाएं... बच्चे पर कोई साइकोलॉजिकल असर नहीं पड़ना चाहिए। माता-पिता के साथ एक कप चाय पिएं और बच्चे से बात करें," और मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की।

SIT की ओर से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेंच को बताया कि तीन आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट आने में एक हफ्ता लगेगा। बेंच को बताया गया कि गुरुग्राम पुलिस ने पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (TIP) की मांग की थी, लेकिन अब SIT इसकी मांग नहीं कर रही है। बच्चे की जांच करने वाली डॉक्टर की ओर से, जिन्हें पिछली सुनवाई में कथित तौर पर अपना बयान बदलने के लिए कोर्ट ने फटकार लगाई थी, सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि वह 80 साल की जानी-मानी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने अपना वर्जन नहीं बदला है।

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