हरियाणा

65 अवैध कॉलोनियों में संपत्ति पंजीकरण पर रोक लगा दी गई

Deepa Sahu
10 Jun 2023 8:44 AM GMT
65 अवैध कॉलोनियों में संपत्ति पंजीकरण पर रोक लगा दी गई
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गुरुग्राम: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) ने शहर के बाहरी इलाके में 65 अवैध कॉलोनियों की पहचान की है और राजस्व विभाग से संपत्ति पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा है. फर्रुखनगर, कादीपुर और हरसरू में ये अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं।
डीटीसीपी द्वारा राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 7ए के तहत अनिवार्य 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) के बिना इन कॉलोनियों में संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं किया जाता है।
डीटीसीपी के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना लगभग 65 कॉलोनियों को अवैध रूप से विकसित किया जा रहा है।
डीटीसीपी ने उन 15 गांवों की सूची भी जारी की है जहां अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं- सुल्तानपुर, सधराना, सैदपुर मोहम्मदपुर, कालियावास, बुढेड़ा, चंदू, पावला खुर्सपुर, वजीरपुर, इकबालपुर, झंझरौला, फाजिलपुर बादली, गोपालपुर, धनकोट, खेरकी माजरा, गढ़ी हरसरू गांव।
जिला टाउन प्लानर (प्रवर्तन गुरुग्राम) मनीष यादव ने कहा, 'सस्ते दामों पर प्लॉट देकर लोगों को फंसाया जा रहा है। हमने उन भूखंडों के खसरा नंबरों की पहचान की है जहां ये कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, साथ ही भूस्वामियों के नाम भी। विवरण विभाग के साथ साझा किया गया है ”।
डीटीसीपी ने समय-समय पर जन अपील जारी कर लोगों से यहां प्लॉट नहीं खरीदने को कहा है। पिछले छह महीनों में इसने कॉलोनियों के अवैध विकास के खिलाफ लगभग 50 प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की है।
-आईएएनएस
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