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Gurugram,गुरुग्राम: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ मानव तस्करी मामले में जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद एजेंसी उनकी पुलिस रिमांड मांगने की योजना बना रही है। एनआईए ने 13 जून को उनके साथ उनके कथित साथी अंकित शोकिन पर IPC और इमिग्रेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद एनआईए ने स्थानीय अदालत में आवेदन देकर जांच अपने हाथ में लेने की अनुमति मांगी और गुरुग्राम पुलिस से मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड मांगे। अदालत ने पुलिस को कटारिया से संबंधित रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय ने 11 जून को एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 8 के साथ धारा 6 की उपधारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनआईए को जांच अपने हाथ में लेने के आदेश जारी किए। आदेश जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा, "केंद्र सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत एक अनुसूचित अपराध किया गया है और अपराध की गंभीरता और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए, एनआईए अधिनियम 2008 के अनुसार एनआईए द्वारा इसकी जांच की जानी आवश्यक है।"
एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलासा किया कि चंडीगढ़ में तैनात एनआईए के एक डीएसपी को मामले में मुख्य जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कटारिया पर विदेश में भारतीय युवाओं को नौकरी दिलाने और फिर उन्हें कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में साइबर ठगी के लिए काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। लाओस में रहने वाले अंकित शोकिन ने कॉल सेंटर खोले और युवाओं के पासपोर्ट, अन्य दस्तावेज और पैसे लेकर उन्हें अपने कॉल सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया। इस साल की शुरुआत में भारतीय दूतावास की मदद से यूपी के गोपालगंज के नौकरी के इच्छुक अरुण कुमार को अन्य युवाओं के साथ लाओस से छुड़ाए जाने के बाद कटारिया का नाम तस्करी में सामने आया था। कटारिया ने सिंगापुर में एमबीके ग्लोबल कंसल्टेंसी नाम की एक कंपनी भी खोली थी, जो कथित तौर पर भारतीय युवकों की तस्करी में शामिल थी। वह गुरुग्राम, फरीदाबाद, सीकर (राजस्थान) और नाभा (पंजाब) में अपनी कंपनी के शाखा कार्यालय भी चलाता है।
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Payal
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