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Haryana हरियाणा : पुलिस ने बुधवार को बताया कि शहर में एक 29 वर्षीय व्यक्ति को ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लॉक पिस्तौल अवैध रूप से खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध की पहचान सेक्टर 62 के उल्लावास निवासी विकास कुमार उर्फ खिला के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि कुमार एमबीए स्नातक है और वर्तमान में अपने पिता का रियल एस्टेट व्यवसाय संभाल रहा था। पुलिस ने बताया कि अपराध शाखा की एक टीम ने सोमवार को सेक्टर 45 स्थित सामुदायिक केंद्र के पास से उसे अवैध रूप से खरीदी गई 9 मिमी कैलिबर की ग्लॉक-15 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। यह पिस्तौल भारत में नागरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित है और इसका उपयोग केवल पुलिस, अर्धसैनिक बल और सशस्त्र बल ही कर सकते हैं।
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि सेक्टर 40 की अपराध शाखा की टीम को एक संदिग्ध के पास पिस्तौल होने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, "पता चला कि कुमार ही पिस्तौल का मालिक था, जिसने इसे किसी से ₹4 लाख में खरीदा था, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी वास्तविक कीमत इससे ज़्यादा थी।" तुरान ने बताया कि कुमार को आग्नेयास्त्रों का शौक था और उसने अपने दोस्तों के बीच दिखाने के लिए पिस्तौल खरीदी थी, क्योंकि उसे यह पिस्तौल उसके पिछले मालिक से बहुत कम दाम पर मिली थी, जिसे शायद पैसों की ज़रूरत थी।
उन्होंने कहा, "उसके पास किसी भी प्रकार का हथियार रखने का लाइसेंस नहीं था और उसने जो पिस्तौल खरीदी थी वह प्रतिबंधित बोर की थी, जिसके कारण सोमवार को सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।" जांचकर्ताओं ने बताया कि कुमार ने लगभग दो महीने पहले पिस्तौल खरीदी थी और अवैध हथियारों के बाजार में ग्लॉक पिस्तौल 10 लाख से 15 लाख रुपये में बिकती है। जांचकर्ताओं ने कहा कि वे उस पिछले मालिक का पता लगाने के लिए जाँच कर रहे हैं जिसने कुमार को पिस्तौल बेची थी ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अपराध शाखा के अधिकारियों ने कहा कि वे पिस्तौल के शस्त्रागार नंबर का मिलान कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि यह सशस्त्र बलों का कोई गुमशुदा या चोरी का हथियार है या इसे देश के अंदर तस्करी करके लाया गया था।
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