हरियाणा
Gurugram जेल के लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल गवाह को धमकाने के लिए किया
Mohammed Raziq
14 Nov 2025 3:19 PM IST

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हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम जिला जेल में लगे लैंडलाइन नंबर से आपराधिक धमकी और घातक हथियार से दंगा करने के एक मामले में शिकायतकर्ता को धमकी भरे कॉल आने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा ज़मानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें जिला जेल परिसर में लगे लैंडलाइन नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे थे, और आठ कॉल के स्क्रीनशॉट भी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे।
पीठ ने कहा, "अगर आरोप सही हैं, तो यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जिसकी गहन जाँच की आवश्यकता है। इसलिए, यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति पुलिस महानिदेशक (कारागार) को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि वे मामले की जाँच एक वरिष्ठ, ज़िम्मेदार अधिकारी से करवाएँ और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।"
न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने यह निर्देश तब दिए जब आरोपी को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि उसके आचरण से गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास दिखाई देता है।
न्यायमूर्ति सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को ज़मानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। पीठ को बताया गया कि आरोपी द्वारा पेश किया गया हलफनामा - जिसमें कथित तौर पर शिकायतकर्ता के आरोपों को वापस लिया गया था - दबाव और धमकियों का नतीजा था। सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि हलफनामे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता का नाम किसी गलतफहमी के कारण प्राथमिकी में दर्ज किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही ध्वस्त हो गया और वह ज़मानत का लाभ पाने का हकदार है।
अदालत में मौजूद शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा दिए गए हलफनामे को यह कहते हुए नकार दिया कि यह ज़बरदस्ती हासिल किया गया था। वकील ने तर्क दिया, "याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जिस हलफनामे पर भरोसा किया जा रहा है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायतकर्ता ने उस पर दबाव डाला था और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।"
प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर गौर करते हुए, पीठ ने कहा: "याचिकाकर्ता द्वारा 1 सितंबर को हलफनामा दायर करने के लिए किए गए प्रयास अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता पहले से ही गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
ऐसी परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित राय में, इस समय, जब इस मामले में निजी गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं, याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने से न्याय का हनन हो सकता है।
इस प्रकार, यहाँ यह माना जाता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है। इसलिए, जमानत के लिए वर्तमान याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।"
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