
हरियाणा Haryana: हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTCP) ने गुरुग्राम के सेक्टर 66 में M3M अर्बाना के डेवलपर और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को कथित तौर पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन और तय खुली जगहों के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई CM फ्लाइंग स्क्वाड के ज़रिए कॉम्प्लेक्स के कॉमन एरिया में बिना इजाज़त वाली दुकानों और कियोस्क के बारे में मिली शिकायत के बाद की गई।
DTCP अधिकारियों को कई कियोस्क और खाने-पीने की दुकानें मिलीं, जिनमें गुल्लू, चा-चाट चौपाल और बेल्जियन वफ़ल शामिल हैं, जो मंज़ूर लेआउट प्लान का उल्लंघन करके चल रही थीं। एक इंडसइंड बैंक का ATM और एक गैर-कानूनी क्रिकेट बॉक्स भी मिला। खुली जगह के तौर पर मंज़ूर की गई जगह को मार्केटप्लेस में बदल दिया गया था, जिससे फायर सेफ्टी, वेंटिलेशन और ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत आ रही थी।
कॉमन एरिया का कमर्शियल किराया वसूलने के लिए गलत इस्तेमाल को भी ‘डीड ऑफ़ डिक्लेरेशन’ का उल्लंघन माना गया। DTCP एनफोर्समेंट विंग के अधिकारी अमित मधोलिया ने कहा कि कंपनी को 15 दिनों के अंदर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन, परमिशन और अप्रूव्ड प्लान की डिटेल्स जमा करनी होंगी। ऐसा न करने पर गैर-कानूनी दुकानों और स्ट्रक्चर को सील किया जा सकता है, और आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
डिपार्टमेंट ने संबंधित पार्टियों से सेक्टर 14 में HSVP कॉम्प्लेक्स में DTCP अधिकारियों के सामने पेश होने और अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सहित ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने को कहा है। डिपार्टमेंट ने दोहराया कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में कॉमन एरिया का इस्तेमाल बिना पहले से मंज़ूरी के प्राइवेट या कमर्शियल कामों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एनफोर्समेंट ड्राइव गुरुग्राम में गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।





