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यहां की एक अदालत ने इस साल मई में एक यात्री का मोबाइल फोन छीनने के आरोप में एक ऑटो चालक को पांच साल जेल की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एसपी सिंह ने दोषी कैलाश यादव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
न्यायाधीश ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी इसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे और छह महीने की कैद की सजा भुगतनी होगी।पुलिस के मुताबिक घटना 12 मई को सेक्टर 49 में रोजवुड सिटी सोसायटी के पास हुई।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह ऑटो चालक को किराया देकर घर की ओर मुड़ने ही वाली थी कि उसने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और भाग गया.सेक्टर 50 थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी ऑटो चालक को 14 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। यादव बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है। उससे पूछताछ के बाद छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। शिकायतकर्ता के अलावा ऑटो मालिक और दो पुलिसकर्मी गवाह थे और उन्होंने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ गवाही दी.
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