सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो के 70 परिवारों को फ्लैट खाली करना होगा। ऐसा बिल्डिंग के टॉवरों की सुरक्षा को लेकर किया गया है। बिल्डिंग का ई, एफ, जी और एच टावर रहने के लिहाज से सुरक्षित हैं या नहीं, इसका फैसला आईआईटी दिल्ली की जांच रिपोर्ट आने के बाद होगा, लेकिन तब तक ऐहतियात बरतते हुए इन रिहायशी टावर में रह रहे 70 परिवारों को फ्लैट्स खाली करने के आदेश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से गठित कमिटी ने दिए हैं। इन्हें 10 दिन के अंदर फ्लैट्स खाली करने होंगे।
कंपनी उठाएगी शिफ्टिंग का खर्च: फ्लैट खाली करने की एवज में चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किराया देगी। शिफ्टिंग का खर्चा भी यह रियल एस्टेट कंपनी उठाएगी। मंगलवार को एडीसी की अध्यक्षता में गठित इस कमिटी के दिशा-निर्देश पर डीटीपीई आरएस बाठ ने चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यह आदेश जारी किए। इन चारों रिहायशी टावर में तीन कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। इन्हें क्रमश: 25000, 30000 और 37000 रुपये के हिसाब से किराया दिया जाएगा। अतिरिक्त 40000 रुपये देने होंगे।