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Gurugram गुरुग्राम पुलिस अब यहां होटलों में ठहरने वाले लोगों की रियल टाइम निगरानी करेगी। पुलिस ने होटल संचालकों के लिए हरियाणा पुलिस की वेबसाइट पर नागरिक सेवाओं के माध्यम से अपने होटलों को पंजीकृत करना और ग्राहकों का विवरण भरना अनिवार्य कर दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि वेबसाइट पर होटलों को पंजीकृत न करने और पंजीकरण के बाद ग्राहकों का रिकॉर्ड न भरने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद संबंधित पुलिस थाने में भी क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) के माध्यम से होटल में ठहरने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड होगा।
यह कदम तब उठाया गया जब विदेशियों समेत कई ग्राहक पुलिस को कोई सूचना दिए बिना होटलों में ठहरे पाए गए। पिछले महीने पुलिस ने होटलों में अवैध रूप से ठहरने वाले मेहमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। गुरुग्राम पुलिस ने सभी होटल मालिकों और संचालकों को आदेश जारी कर वेबसाइट पर होटलों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि होटल में ठहरने वाले ग्राहकों का विवरण पुलिस तक पहुंच सके।
गुरुग्राम पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने कहा कि होटल संचालकों द्वारा सीसीटीएनएस पर भरी गई जानकारी संबंधित थाने के एसएचओ के साथ रियल टाइम में साझा की जाएगी, जिससे होटल में ठहरने के दौरान होने वाले अपराधों पर अंकुश लगेगा और संदिग्धों की जानकारी भी पुलिस तक आसानी से पहुंच सकेगी। सभी होटल संचालकों को सीसीटीएनएस पर खुद को पंजीकृत करना सुनिश्चित करना होगा और नियमित रूप से ग्राहकों का विवरण भरना होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीएनएस पर खुद को पंजीकृत करने के लिए होटल संचालकों को हरियाणा पुलिस की वेबसाइट https://haryanapolice.gov.in पर जाकर सिटीजन सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, फिर सिटीजन लॉगइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद होटल संचालक को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफाई करना होगा। इसके बाद ‘हरसमय’ पोर्टल के विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें से जनरल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, फिर जनरल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, होटल के मालिक और पंजीकृत ग्राहकों का सत्यापन करना होगा, होटल के पंजीकरण पर क्लिक करना होगा, होटल मालिक से मांगी गई जानकारी भरनी होगी, होटल मालिक का पहचान पत्र अपलोड करना होगा और सबमिट करते ही होटल सीसीटीएनएस पर पंजीकृत हो जाएगा।
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