Gurugram: 1.94 करोड़ रुपये ठगने के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

गुरुग्राम: स्टॉक मार्केट और आईपीओ में निवेश के नाम पर 1.94 करोड़ रुपये ठगने के मामले में आरोपी सिराज मियां की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने आदेश दिया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पश्चिम थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
बनी सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 10 दिसंबर को उनके पास व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में जुड़ने का लिंक आया था। इसके बाद उन्हें एक दूसरे ग्रुप में भी जोड़ दिया था, जिसमें स्टॉक मार्केट और आईपीओ में निवेश कर करीब 10 से 15 प्रतिशत का मुनाफा कमाने का झांसा दिया गया था। उन्होंने पांच जनवरी से 22 जनवरी तक 1.94 करोड़ रुपये ठगों के बताए खाते में डाल दिए थे। जब वह रुपये निकालने लगे तो उन्हें ग्रुप से ही हटा दिया गया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि जिन खातों में रुपये गए, उनसे उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसके साथ ही जिन नंबर से मैसेज आए, उनसे भी कोई संबंध नहीं है। उसकी गिरफ्तारी दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर की गई है जबकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि जिस खाते में शिकायतकर्ता के 1.07 करोड़ रुपये गए, वह खाता आरोपी ने खाताधारक से लेकर आगे बेचा है।





