
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई गुरुद्वारा समिति के गठन के लिए चुनाव होने तक राज्य गुरुद्वारों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 41 सदस्यीय तदर्थ समिति की स्थापना के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन अध्यादेश, 2022 को आखिरकार प्रख्यापित किया।
अकाली दल ने की इस कदम की आलोचना
राज्य सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि सभी 41 सदस्यों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाएगी और संगत की अपने प्रतिनिधियों को चुनने में कोई भूमिका नहीं है। -डॉ दलजीत सिंह चीमा, शिअद के मुख्य प्रवक्ता
हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की धारा 16 की उप धारा (8) में संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नामित 41 सदस्य अपने पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे, जो कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होंगे। समिति। अध्यादेश के अनुसार नई समिति के गठन के बाद तदर्थ समिति और कार्यकारी बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।