सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दे रही हैं सब्सिडी, जानिए पूरी खबर
हरयाणा न्यूज़: नूंह की अतिरिक्त उपायुक्त डा. सुभिता ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि महिलाएं बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान पापड़ बनाना, आचार बनाना हलवाई की दुकान फूड स्टॉल ऑटो रिकशा, टेक्सी, सैल्युन, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग आईसक्रीम बनाने की युनिट बिस्कुट बनाना हैण्ड लूम, बैग बनाना, कैटीन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है।
पात्रता :
< केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएँ जिनकी परिवार पहचान पत्र के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक आय न हो। इस योजना के लिए लाभ-पात्र है।
> ईएमआई के भुगतान के चुक के मामले में विलंबित पर अर्जित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
> हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा लाभार्थीयों के 36 महिने के लिए 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
> ऋण के लिए आवदेन करने समय सभांवित लाभार्थी की आयु 18-60 वर्ष होनी चाहिए।
योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने हेतू वांछित दस्तावेज की सूची:
आवेदन पत्र : राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेंनिग सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र आदि।
योजना की ऋण प्रक्रिया
लाभार्थी के समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रूपये तक है।
ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी।
बैकों द्वारा बिना संपाविक प्रतिभूति के योजना को कवर किया जाएगा।