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खजूर की खेती के लिए किसानों को 1.40 लाख रूपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही सरकार

Shantanu Roy
27 July 2022 6:54 PM GMT
खजूर की खेती के लिए किसानों को 1.40 लाख रूपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही सरकार
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चंडीगढ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है। खजूर की खेती के लिए सरकार किसानों को 1.40 लाख रूपये प्रति एकड़ अनुदान देगी। दक्षिणी हरियाणा की जमीन के लिए खजूर की खेती सबसे उपयुक्त है। दलाल आज पंचायत भवन में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने सुनवाई के लिए पहले से ही निर्धारित 23 मामले रखे गए जिनमें अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया गया।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसान किन्नू, माल्टा, निंबू, बेर, अमरूद, अनार व खजूर इत्यादि लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां की रेतीली जमीन में इस वर्ग के पौधे बहुत जल्दी फल देते हैं। जिला महेंद्रगढ़ में भी गांव मुड़िया खेड़ा, धोलेडा, महरमपुर तथा सुरहेती पिलानिया में किसानों ने बागवानी विभाग के माध्यम से खजूर की खेती शुरू की है। जिला के किसान प्रयोग के तौर पर वहां जाकर संबंधित किसान व अधिकारियों से जानकारी हासिल कर सकते हैं।दलाल ने कहा कि यह योजना दक्षिणी हरियाणा के लिए उत्तम योजना है। इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम दस एकड़ तक अनुदान का लाभ ले सकता है। खजूर की बाजार में अच्छी डिमांड है।
दलाल ने कहा कि अब दक्षिण हरियाणा में सरसों व बाजरे के अलावा बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा किसान सुंदरह के एक्सीलेंस सेंटर में जाकर आधुनिक तकनीक से सब्जी उत्पादन का कार्य देख सकते हैं तथा प्रशिक्षण भी ले सकते हैं।दलाल ने किसानों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करें। ऋण वाले किसान अगर अपनी फसल को बदलवाना चाहते हैं तो वह फार्म भरकर बैंक में जमा कराएं तथा वहां से रसीद लें। बीमा योजना से किसान किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित। उनके नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करेंगी।
जन परिवेदनाओं की सुनवाई करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सेवाएं तथा योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब प्रदेश में राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। इसमें ऑटो अपील सिस्टम कार्य करता है जिसके तहत अधिकारी के काम करने की रेटिंग तैयार होती है। ऐसे में अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी योजनाएं व सेवाएं तय समय में दी जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार नागरिकों को समयबद्ध व गुणवत्ता पूर्वक सेवाएं देने के लिए प्रतिबंध है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवार पहचान पत्र को लागू किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को मिले।
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