हरियाणा
हरियाणा में शराब की कीमतें पर सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति को दी मंजूरी
Shiddhant Shriwas
15 May 2024 5:44 PM GMT
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चंडीगढ़:| नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा कैबिनेट ने बुधवार को इस संबंध में चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद वर्ष 2024-25 के लिए एक नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस नीति को 12 जून से शुरू होने वाले एक साल के लिए मंजूरी दी गई है।
इसमें कहा गया है, ''12 जून से शुरू होने वाली नई नीति में आईएमएफएल (भारत में बनी विदेशी शराब) और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली बढ़ोतरी होगी।'' हालांकि, उत्पाद शुल्क में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहां कैबिनेट की बैठक हुई।
पिछली आबकारी नीति (2023-24) की अवधि 12 जून 2023 से एक वर्ष के लिए थी। वर्ष 2024-25 के लिए आईएमएफएल का अधिकतम बेसिक कोटा 700 लाख प्रूफ लीटर और देशी शराब के लिए 1,200 लाख प्रूफ लीटर होगा।
बयान में कहा गया है कि आईएमएफएल और देशी शराब के लिए 2023-24 में पेश की गई क्यूआर कोड-आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली को आयातित विदेशी शराब तक भी बढ़ाया जाएगा।इसमें कहा गया है कि कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए आयातित शराब ब्रांडों की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतें विभाग द्वारा तय की जाएंगी। इस नीति को मंजूरी मिलने के साथ ही अब आबकारी विभाग 27 मई से खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए ई-नीलामी शुरू करेगा। नई नीति में खुदरा दुकानों की अधिकतम संख्या वही रहेगी।
बयान में कहा गया है कि ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र, पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 60 लाख रुपये होनी चाहिए।चूंकि मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए नीति पर निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी ली गई थी।
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Shiddhant Shriwas
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