हरियाणा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में GBP समूह की 87 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

Payal
1 Feb 2025 11:00 AM GMT
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में GBP समूह की 87 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
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Chandigarh.चंडीगढ़: प्रवर्तन निदेशालय, चंडीगढ़ ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोहाली के खरड़ में औजला गांव में स्थित जीबीपी कैमेलिया में अधूरे फ्लैट, दुकानें और विला के रूप में 87.64 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की हैं। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 8 नवंबर को जीरकपुर में जीबीपी ग्रुप की 205 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के बाद की गई है। इसमें गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स (जीबीपी) ग्रुप के फरार निदेशकों सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, रमन गुप्ता, विनोद गुप्ता की एथेंस-1 और एथेंस-2 संपत्तियां शामिल हैं।
एजेंसी रियल एस्टेट फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। फरवरी 2024 में चंडीगढ़ की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत के संबंध में एक रियल एस्टेट समूह के निदेशकों को समन जारी किया था। उल्लेखनीय है कि घर खरीदने वालों की शिकायतों के बाद पंजाब और चंडीगढ़ में जीबीपी ग्रुप के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज किए गए थे। ईडी ने कहा कि एफआईआर के अनुसार, खरीदारों और निवेशकों को आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों का वादा करके धोखा दिया गया था। आरोपी डेवलपर ने 2015-16 और 2016-17 में अंबाला-चंडीगढ़ राजमार्ग, जीरकपुर, मोहाली और न्यू चंडीगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किए थे।
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