हरियाणा

मारपीट मामले में चार को दो-दो साल की सजा

Triveni
2 May 2023 5:44 AM GMT
मारपीट मामले में चार को दो-दो साल की सजा
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आनंद यादव को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मलोया निवासी सोनू पर हमला करने के मामले में एक स्थानीय अदालत ने चार लोगों पारस, दिशान उर्फ गजान, सहेजे और आनंद यादव को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस ने सोनू की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 21 अक्टूबर, 2019 को आईपीसी की धारा 147, 149, 324, 307 और 506 के तहत यहां मलोया थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।
सोनू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उससे पैसे मांगे। जब उसने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने जान मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उन्हें चोटें आई हैं।
आरोपियों के वकील विवेक कथूरिया ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।
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