हरियाणा

कुरुक्षेत्र में हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Kiran
9 March 2025 9:48 AM IST
कुरुक्षेत्र में हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
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Kurukshetra कुरुक्षेत्र: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बिमला देवी की हत्या के मामले में राजिंदर, जसविंदर, मंदीप और परमजीत कौर को सजा सुनाई है।
कुरुक्षेत्र पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि 23 मई, 2020 को बीड़ पिपली निवासी हरजीत सिंह ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि वह पिपली अनाज मंडी में कमीशन एजेंट के तौर पर काम करता है और उसका जसविंदर सिंह के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 23 मई को उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर जसविंदर सिंह और उसके साथी ने उसके घर पर हमला कर दिया। हमले में हरजीत की मां बिमला देवी को चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थानेसर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया और जांच के दौरान राजिंदर, जसविंदर सिंह, मंदीप सिंह और परमजीत कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने राजिंदर, जसविंदर, मनदीप और परमजीत कौर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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