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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ के मौली गांव निवासी अनिल, करण, डेविड और दीपक नामक चार लोगों को दो साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने मौली निवासी योगेश की शिकायत पर मौली जागरां थाने में 31 दिसंबर 2022 को धारा 302, 307, 341, 506 और 34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। योगेश ने बताया कि वह कबाड़ का काम करता है। 30 दिसंबर 2022 को रात करीब 9.45 बजे उसका छोटा भाई आशीष घर के पास स्थित बूथ से दूध लेने गया था। 15-20 मिनट बाद उसने अपने भाई की चीख सुनी और देखा कि मुख्य सड़क पर तीन-चार लड़के उसके भाई पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं।
उसने बताया कि जब वह अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ा तो उनमें से एक ने कहा कि "उसे भी खत्म कर दो"। इसके बाद अनिल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ और पीठ में चोट लग गई, जबकि उसका भाई आशीष गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मौके पर लोग एकत्र हो गए और शोर मचाया। लोगों को देखकर सभी आरोपी मौके से भाग गए। भागते समय उन्होंने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। पीसीआर की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसे और उसके भाई को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 स्थित जीएमसीएच ले गई, जहां डॉक्टर ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। वहीं सरकारी वकील हुकुम सिंह ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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