हरियाणा

Faridabad गैंगरेप केस में 4 दोषियों को 20 साल की सजा

Kiran
28 July 2026 10:56 AM IST
Faridabad गैंगरेप केस में 4 दोषियों को 20 साल की सजा
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Faridabad फरीदाबाद में एडिशनल सेशंस जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सोमवार को 2022 के गैंगरेप केस में चार आरोपियों को दोषी ठहराया और हर एक को 20 साल की कड़ी सज़ा सुनाई। इस केस की सबसे अहम बात यह थी कि ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने पहले दिए गए बयान से मुकर गई थी। हालांकि, पुलिस द्वारा जुटाए गए साइंटिफिक और टेक्निकल सबूत इतने मज़बूत थे कि चारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना जुलाई 2022 में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी। शिकायत मिलने के तुरंत बाद केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ़्तार किया, जिनकी पहचान प्रशांत कुमार उर्फ ​​आलोक, मंजीत, ऋषिराज और पंकज के तौर पर हुई। जांच पूरी होने के बाद, 27 सितंबर 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। प्रशांत कुमार उर्फ ​​आलोक बल्लभगढ़ के हरि विहार का रहने वाला है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के करोरा का रहने वाला है। मंजीत मूल रूप से रेवाड़ी ज़िले के डाबरी गांव का रहने वाला है, लेकिन बल्लभगढ़ में रह रहा था। तीसरा आरोपी ऋषिराज और चौथा आरोपी पंकज बल्लभगढ़ के आदर्श नगर के रहने वाले हैं।

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डॉ. रेखा जांगड़ा ने कहा, "सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कोर्ट में अपने पहले दिए गए बयान का समर्थन नहीं किया। इसके बावजूद, अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध सबूतों और फोरेंसिक नतीजों के आधार पर अपना पक्ष मज़बूती से रखा। ट्रायल पूरा होने के बाद, एडिशनल सेशंस जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सोमवार को चारों आरोपियों को दोषी ठहराया और हर एक को 20 साल की कड़ी सज़ा सुनाई।"

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