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पुलिस ने सोमवार को कहा कि हरियाणा के पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना पर एक संपत्ति सौदे में दो भाइयों को 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए अदालत के आदेश के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता जवाहर बंसल ने कहा कि उन्होंने और उनके भाई कैलाश बंसल ने कृषि भूमि खरीदने के लिए 1988-89 में छह महीने के लिए स्थानीय स्वशासन मंत्री रहे भड़ाना के साथ 5 करोड़ रुपये का सौदा किया।
जवाहर बंसल ने कहा कि एक लाख रुपये की टोकन राशि का भुगतान किया गया था।
हालांकि, सेल डीड के निष्पादन के दौरान, शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें पता चला कि संपत्ति राजनीतिज्ञ के भाई करतार के नाम पर पंजीकृत थी।
जब बंसलों ने सौदे से पीछे हटने का फैसला किया, तो भड़ाना ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वामित्व को अपने नाम पर स्थानांतरित करवाएंगे और तभी जमीन बेचेंगे।
उनके वकील दीपक गेरा ने कहा कि बंसल बंधुओं ने फिर उन्हें 2.5-2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
भड़ाना ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे कि जब तक भूमि का स्वामित्व बंसलों को हस्तांतरित नहीं किया जाता, तब तक वह बैंक में चेक जमा नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने इस हलफनामे का उल्लंघन किया, गेरा ने कहा।
शिकायत के बाद, भड़ाना के खिलाफ रविवार को फरीदाबाद सेंट्रल पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
जांच अधिकारी, सहायक उप-निरीक्षक सुनील कुमार ने कहा, "अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच की जा रही है।"