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Chandigarh,चंडीगढ़: 2011 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हरप्रीत के सिंह की आज सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय में मध्यस्थता केंद्र में उनके ससुर पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। चार राउंड फायर किए गए, जिनमें से दो हरप्रीत के सीने और गर्दन में लगे। दिनदहाड़े हुई हत्या से न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वकीलों और मृतक की मां ने पुलिस को सूचना देने से पहले संदिग्ध को एक कमरे में बंद कर दिया। हरप्रीत को निजी कार से पीजीआई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सिद्धू को न्यायालय से गिरफ्तार कर उसकी बंदूक बरामद कर ली। आईजी राज कुमार सिंह और यूटी एसएसपी कंवरदीप कौर समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम भी पहुंची। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना दोपहर करीब दो बजे मिली। उन्होंने मौके से .32 बोर की पिस्तौल, चार गोलियों के खोल और तीन अप्रयुक्त गोलियां बरामद कीं।
उन्होंने कहा कि वे अधिक जानकारी जुटाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हरप्रीत और डॉ. अमितोज कौर Dr. Amitoj Kaur के बीच वैवाहिक विवाद था। यह जोड़ा मोहाली में एक अन्य मुकदमे में शामिल था। दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ एडवोकेट धीरज ठाकुर ने कहा कि मध्यस्थता के तीन दौर पहले ही हो चुके हैं। यह चौथा दौर था, जिसके लिए हरप्रीत अपने माता-पिता के साथ आया था। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले, संदिग्ध ने शौचालय का रास्ता पूछा। उसके दामाद ने उसे रास्ता दिखाने की पेशकश की। वे दोनों कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी बंदूक से गोलियां चलाईं। दो गोलियां पीड़ित को लगीं, जबकि एक कमरे के दरवाजे पर लगी। हरप्रीत दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के रूप में तैनात थे।
एडवोकेट दीपक वाधवा, जिन्होंने हरप्रीत को अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया, ने कहा कि अगर समय पर एम्बुलेंस आ जाती, तो हरप्रीत की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि किसी ने एंबुलेंस के लिए फोन किया था, लेकिन जब एंबुलेंस नहीं आई तो वह घायलों को अपनी कार में लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि वहां भारी ट्रैफिक था और अस्पताल पहुंचने के लिए उन्होंने तीन-चार बार रेड लाइट जंप की। एसएसपी ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि संदिग्ध व्यक्ति कोर्ट परिसर के अंदर हथियार कैसे ले आया। इस बीच, सेक्टर 36 थाने में मलविंदर सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विज्ञापन सुरक्षा में बड़ी चूक कोर्ट परिसर के अंदर हुई गोलीबारी की घटना ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सिद्धू के बिल्डिंग में प्रवेश करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनकी तलाशी नहीं लेना सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़ी चूक को उजागर करता है। जिस जगह पर घटना हुई, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था।
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Payal
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