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राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है
फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर भर्ती के लिए महिला उम्मीदवारों की छाती मापने की प्रथा पर पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है.
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि भर्ती हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के आधार पर की जा रही है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ऊंचाई और छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं।
पहले भी ऐसी तमाम भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर होती रही हैं. प्रवक्ता ने बताया कि इन नियमों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में 22 महिला वन रक्षकों और चार महिला वनपालों की भर्ती की गई है।
प्रवक्ता ने कहा, यहां तक कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपने मॉडल दिशानिर्देशों में भर्ती प्रक्रिया के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों की ऊंचाई और छाती को मापने के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए हैं।
यहां यह बताना जरूरी है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है।
प्रवक्ता ने कहा, "इस साल की चयन प्रक्रिया के दौरान भी इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पंजाब वन क्षेत्र के कर्मचारियों की भर्ती करते समय पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप से संबंधित विशिष्ट मानकों का भी पालन करता है।
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Triveni
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