हरियाणा
फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होते हैं, HC ने विक्रेता की याचिका खारिज की
Ratna Netam
21 Dec 2025 5:39 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: फुटपाथ लोगों के फ्री मूवमेंट के लिए होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम-2014 के प्रावधानों के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों की रक्षा करते हुए, फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के फ्री मूवमेंट के सार्वजनिक हित को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह कहते हुए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक स्ट्रीट वेंडर हरि राम की याचिका खारिज कर दी, जिसने MC द्वारा उसे उस जगह से हटाने के लिए किए गए ड्रॉ को चुनौती दी थी, जहाँ वह अभी बिजनेस कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने 10 जनवरी को हुए ड्रॉ को चुनौती दी, जिसके तहत उसे सेक्टर 32-D में एक जगह अलॉट की गई थी।
उसने कहा कि पिछले 15 सालों से याचिकाकर्ता एक खास जगह पर बिजनेस कर रहा है। इसलिए, उसे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। याचिका का विरोध करते हुए, चंडीगढ़ नगर निगम (MC) के वकील संजीव घई ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अलॉटमेंट उसी सेक्टर में किया गया था, लेकिन अप्रूव्ड वेंडिंग ज़ोन के अंदर एक अलग जगह पर। घई ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने एक फुटपाथ पर एक स्ट्रक्चर बनाया था, जहाँ वह स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम कर रहा था। दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर ने कहा: “यह साफ किया जाता है कि अगर याचिकाकर्ता तीन दिनों के अंदर अपनी मौजूदा जगह से उसे अलॉट की गई नई जगह पर शिफ्ट नहीं होता है, तो MC अथॉरिटीज़ उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं।”
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