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हरियाणा रोडवेज में अब नहीं चलेगी फ्लाइंग स्टाफ की मनमानी

Gulabi Jagat
18 Oct 2022 1:49 PM GMT
हरियाणा रोडवेज में अब नहीं चलेगी फ्लाइंग स्टाफ की मनमानी
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हरियाणा न्यूज
अब से हरियाणा परिवहन निगम के चेकिंग स्टाफ के सदस्यों को भी खाकी वर्दी में रहना होगा। रविवार को राज्य परिवहन निगम निदेशालय ने निर्देश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि फ्लाइंग स्टाफ वर्दी नहीं बनने पर बार-बार शिकायतें मिल रही थी जिस को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया।
यात्रियों से भी होता था झगड़ा
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तकरीबन हर राज्य के परिवहन निगम के कर्मचारियों को विभाग की ओर से वर्दी और नियम जारी किए जाते हैं तथा ना पहने पर कार्रवाई के भी विकल्प होते हैं। और हर राज्य में लगभग रोडवेज के परिचालक और चालकों सहित अन्य कर्मचारियों की वर्दी लगभग खाकी रंग की ही होती है।
हरियाणा रोडवेज में भी ऐसा ही है। लेकिन चेकिंग स्टाफ के सदस्य बहुत बार या यूं कहें कि हमेशा बिना वर्दी के ही नजर आते थे और बड़ी बात यह कि स्वयं बिना वर्दी में टिकट चेक कर रहे फ्लाइंग स्टाफ के सदस्य परिचालकों और चालकों को बिना वर्दी में पाए जाने पर जुर्माना लगा देते थे। जबकि यात्रियों द्वारा उनका पहचान पत्र या वर्दी के बारे में पूछने पर कहासुनी भी हो जाती थी और कई बार मारपीट की नौबत भी आ जाती थी।
बिना वर्दी में पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
इसकी शिकायत कई बार राज्य रोडवेज निदेशालय को की गई थी। जिस के संबंध में आज मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यह फैसला लिया। विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि जो भी फ्लाइंग स्टाफ बिना वर्दी के ड्यूटी करते पाया जाएंगे या किसी भी माध्यम से उनके बिना वर्दी में सबूतों के साथ शिकायतें मिली तो उनके खिलाफ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
वर्दी के लिए मिलता है 1350 रुपए प्रतिवर्ष
बता दें कि हरियाणा रोडवेज अपने हर कर्मचारी को वर्दी के लिए प्रतिवर्ष 1350 रुपए जबकि जूतों के लिए ₹1000 प्रतिवर्ष भत्ते के रूप में देती है। लेकिन फ्लाइंग स्टाफ के सदस्य इन पैसों को बचाने की खातिर वर्दी नहीं पहनते हैं और कई बार यात्रियों द्वारा या बस परिचालकों द्वारा वर्दी के सवालों पर उनसे गुंडागर्दी भी करने लगते हैं। अब चेकिंग स्टाफ को भी वर्दी पहननी होगी तथा वर्दी में नहीं होने पर अन्य कर्मचारियों पर जुर्माना नहीं कर सकेंगे।
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