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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीमंदिर क्षेत्र के कनौली गांव Kanauli Village के एक किसान पर धान की पराली जलाने के आरोप में जुर्माना लगाया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, बीएनएस की धारा 223 (ए) और 280 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्राइसिटी क्षेत्र में बिगड़ते एक्यूआई की पृष्ठभूमि में यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस ने कहा कि खेतों में आग लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए गांव स्तर पर एक निगरानी दल का गठन किया गया था। सक्रिय आग वाले स्थान पर पहुंचने के बाद दल ने पाया कि माम राज नामक किसान ने धान की पराली जलाई थी। किसान पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और चंडीमंदिर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
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Payal
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