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हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने निर्धारित सेवा समय सीमा का पालन नहीं करने पर झज्जर जिले के बादली स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक संजीव किशोर रोहतगी पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
हरियाणा : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरटीएससी) ने निर्धारित सेवा समय सीमा का पालन नहीं करने पर झज्जर जिले के बादली स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पूर्व शाखा प्रबंधक संजीव किशोर रोहतगी पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राज्य के खजाने में जमा करना होगा और रसीद आदेश के 30 दिनों के भीतर एचआरटीएससी को जमा करनी होगी।
एक प्रवक्ता ने कहा कि एचआरटीएससी के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया था और 10 अप्रैल को सुनवाई की थी। जितेंद्र मलिक, उपमंडल अधिकारी-सह-डेयरी अधिकारी, पशुपालन और डेयरी, झज्जर; अमनप्रीत बख्शी, शाखा प्रबंधक, बादली; रोहतगी एवं आवेदक शकुन्तला उपस्थित थे।
रोहतगी ने कहा कि 21 अप्रैल, 2022 को ऋण के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 24 अप्रैल, 2022 को खरीदारी भी की गई। लेकिन, जब ग्राहक वितरण के लिए आया, तो पता चला कि आवेदक का CIBIL स्कोर संतोषजनक नहीं था, इसलिए भुगतान नहीं किया गया.
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Renuka Sahu
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