हरियाणा

जगाधरी कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया

Subhi
21 March 2024 3:50 AM GMT
जगाधरी कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया
x

जगाधरी की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी सिंह ने परिवार के सदस्य की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति और उसके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश ने दोषी दसौरा गांव के राम लाल और उसके बेटे मंदीप पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने राम लाल की पत्नी को बरी कर दिया. संपत्ति बंटवारे को लेकर राम लाल ने अपने बेटे मंदीप और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसके (राम पाल के) भाई नरपाल और उसके तीसरे भाई के बेटे कुलदीप पर हमला किया। नरपाल और कुलदीप को गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान कुलदीप की मौत हो गई।


Next Story