हरियाणा

Ludhiana फर्जी बिलिंग मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

Kiran
20 Aug 2026 11:45 AM IST
Ludhiana फर्जी बिलिंग मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार
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Ludhiana लुधियाना डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने कथित फ़र्ज़ी बिलिंग घोटाले के सिलसिले में ऑल-इंडिया फ़र्नेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KK गर्ग और उनके बेटे को गिरफ़्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, यह मामला 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का है और इसमें 10-15 करोड़ रुपये की कथित GST चोरी शामिल है। इस घटनाक्रम से लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ के उद्योगपतियों, खासकर स्टील और फ़र्नेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। इंडस्ट्री के कई प्रतिनिधियों ने अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि DGGI ने पूछताछ के लिए कल गर्ग को हिरासत में लिया था और देर रात उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि, विभाग इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। 'द ट्रिब्यून' से बात करते हुए, वर्ल्ड MSME फ़ोरम के प्रेसिडेंट बदीश जिंदल ने इस कार्रवाई की आलोचना की और आरोप लगाया कि सेंट्रल GST विभाग रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश में "तानाशाही रवैया" अपना रहा है।
जिंदल ने कहा, "हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर CGST एक्ट, 2017 की धारा 16(2) और धारा 158 के बीच टकराव और इंडस्ट्री पर इसके बुरे असर के बारे में बताया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खरीदार किसी डीलर से स्क्रैप खरीदता है, तो वह नियमों के मुताबिक सारा पेमेंट करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि स्क्रैप डीलर को वह सामान कहां से मिला। डीलर तीसरी या चौथी पार्टी हो सकती है। अब, अगर बाकी तीन पार्टियों ने टैक्स चोरी की हो या फ़र्ज़ी बिलों पर सामान खरीदा हो, तो असली खरीदार को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? लेकिन विभाग आखिरी खरीदार पर शिकंजा कसता है और उसे बलि का बकरा बना दिया जाता है। गर्ग के मामले में भी यही हुआ है।"
विभाग के "दबाव बनाने वाले" रवैये पर चिंता जताते हुए, फ़र्नेस एसोसिएशन, मंडी गोबिंदगढ़ के प्रेसिडेंट मोहिंदर गुप्ता ने कहा कि GST एक्ट की धारा 16(2)(C) इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ है और विभाग ने मनमाना रवैया अपनाया है। "हमें सप्लायर से बिल मिलते हैं और हम पारदर्शी तरीके से अपना कारोबार करते हैं। लेकिन अगर कोई बेईमान व्यापारी गलत तरीके से सामान बेचता है और बाद में धोखाधड़ी करके अपना कारोबार बंद कर देता है या गायब हो जाता है, तो असली खरीदारों को क्यों ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? डिफ़ॉल्टरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना विभाग की ज़िम्मेदारी है। इसके लिए ईमानदार व्यापारियों को सज़ा क्यों दी जा रही है?" गुप्ता ने पूछा; उन्होंने बताया कि उन्होंने कोर्ट में एक PIL (जनहित याचिका) दायर की थी, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है।
जिंदल ने कहा कि कथित कानूनी विसंगति की वजह से इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर डर और कामकाज में अस्थिरता पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं किए गए, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, रोज़गार पैदा करने और कुल मिलाकर आर्थिक स्थिरता पर बुरा असर पड़ेगा। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में जिंदल ने कहा, "हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि न्याय, 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) और ईमानदार टैक्सपेयर्स की सुरक्षा के हित में इस कानूनी टकराव को सुलझाने के लिए तुरंत दखल दें।"
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