हरियाणा
फतेहाबाद: युवक को नशीली दवाएं रखने के आरोप में 10 साल की कैद की सजा
Admin Delhi 1
29 April 2022 2:17 PM GMT
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हरयाणा क्राइम न्यूज़: जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने भारी मात्रा में बिना परमिट व बगैर लाइसेंस के नशीली सिरप व टेबलेट रखने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने लगाया। दोषी के जुर्माना न भरने पर दो साल की कैद अतिरिक्त सजा काटनी होगी। ढाणी जाखनदादी निवासी युवक गागड़ उर्फ गग्गी के खिलाफ रतिया थाना पुलिस ने 19 जुलाई 2016 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने घग्गर ब्रिज अलीका के पास से गग्गी को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 10 बोतल कोरेक्स व एक हजार नशीली टेबलेट बरामद हुई थी।
पुलिस की चार्जशीट और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गग्गी को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।
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