हरियाणा

Fatehabad: 2022 हत्या केस में पिता और बेटों को उम्रकैद

Kiran
12 May 2026 11:34 AM IST
Fatehabad: 2022 हत्या केस में पिता और बेटों को उम्रकैद
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Fatehabad फतेहाबाद की एक कोर्ट ने सोमवार को 2022 के सनसनीखेज योगेश गोस्वामी मर्डर केस में एक आदमी और उसके दो बेटों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दीपक अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया और दोषियों पर 16,500-16,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषियों की पहचान विनोद उर्फ ​​विनोदी और उसके दो बेटों अरुण उर्फ ​​काकू और गुलशन उर्फ ​​कन्नू के तौर पर हुई है। कोर्ट ने तीनों को मर्डर समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया और जेल भेजने का आदेश दिया।

यह घटना 24 मई, 2022 की रात फतेहाबाद के रामनिवास मोहल्ला में हुई थी। पीड़ित के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर IPC की धारा 302, 323, 324, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक, नवीन कुमार के भतीजे सिद्धार्थ की मार्केट से घर लौटते समय आरोपियों से बहस हो गई थी। जब योगेश गोस्वामी, उनकी पत्नी पूनम और सिद्धार्थ झगड़े के बारे में आरोपियों से पूछताछ करने जा रहे थे, तो कहा जाता है कि विनोद और उसके बेटों ने उन्हें एक गली में घेर लिया।

आरोपियों ने कथित तौर पर परिवार पर डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। योगेश गोस्वामी को चाकू के कई वार लगे और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पूनम और सिद्धार्थ को भी हमले में चोटें आईं। शोर सुनकर जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गए। घायल योगेश को परिवार के लोग सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सरकारी वकील की तरफ से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अरुण बंसल ने पैरवी की, जबकि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी देवेंद्र मित्तल ने कहा कि मामले में एक और आरोपी, विनोद की मां धन्नत की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने विनोद, अरुण और गुलशन को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

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