
Faridabad फरीदाबाद: एडिशनल सेशंस जज अजय शर्मा की कोर्ट ने किडनैपिंग केस में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके माता-पिता को बरी कर दिया है। निकिता के शादी से मना करने पर तौसीफ ने 26 अक्टूबर, 2020 को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निकिता के पिता मूलचंद ने आरोप लगाया था कि तौसीफ ने अगस्त में भी निकिता को किडनैप किया था और बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया था। समझौते के बाद केस बंद कर दिया गया था।
निकिता की हत्या के बाद, पुलिस ने किडनैपिंग का केस फिर से खोला और तौसीफ के पिता ज़ाकिर हुसैन और मां असमीना को आरोपी बनाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट ने ज़मानत दे दी। 24 मार्च, 2021 को, एक कोर्ट ने तौसीफ और उसके साथी रेहान को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। उन्होंने अपील के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, जहाँ मामले की सुनवाई हो रही है। तौसीफ के वकील अनवर खान ने कहा कि कोर्ट ने तौसीफ और उसके माता-पिता को बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ किडनैपिंग का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रही।





