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Faridabad फरीदाबाद : फरीदाबाद के एडिशनल सेशंस जज सुरेंद्र कुमार की कोर्ट ने एक पिता और सौतेली मां को अपने दो बच्चों की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। आरोपी पिता ने अपने पांच साल के बेटे और चार साल की बेटी का गला घोंटकर और फिर उन्हें कुएं में डुबोकर मार डाला था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी को वे बच्चे पसंद नहीं थे। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 18 मई 2023 को हुई थी। 37 साल के भगत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जो मूल रूप से पलवल का रहने वाला है और फिलहाल सेक्टर 58 की श्याम कॉलोनी में रहता था। आरोपी पिता को घटना के एक घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था।
एडवोकेट रविंदर गुप्ता के मुताबिक, सेक्टर 58 के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर धीरेंद्र सिंह 18 मई 2023 को दोपहर करीब 1 बजे एक दोस्त के साथ सिकरी चौकी के पास शगुन गार्डन के पास एक प्लॉट देखने गए थे। करीब सौ मीटर दूर उन्होंने लोगों का एक ग्रुप देखा, जिसने उन्हें वहां बुलाया। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं में खड़ा है और लोगों ने उन्हें बताया कि वह आदमी अपने दो बच्चों के साथ कुएं में कूद गया है। तुरंत, धीरेंद्र ने एक रस्सी का इंतज़ाम किया और कुएं में उतर गए। नीचे उतरने के बाद, धीरेंद्र ने देखा कि अंदर कूदा हुआ व्यक्ति भगत था, जिसने अपने पांच साल के बेटे निशु और चार साल की बेटी बिंदु को पानी में अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। उन्होंने भगत को धक्का दिया और दूसरों की मदद से दोनों बच्चों को बाहर निकाला और बीके अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने बताया कि उसकी पहली पत्नी कौशल की दो साल पहले मौत हो गई थी और उसी से उसके ये दोनों बच्चे थे। फिर उसने आशा से शादी कर ली, जो इन बच्चों को लेकर उससे झगड़ा करती थी। उसकी दूसरी पत्नी बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं करती थी और इस बात पर उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए उसने उन्हें मार डाला। बाद में पुलिस ने सौतेली माँ आशा को भी गिरफ्तार कर लिया। गुप्ता ने कहा, "कोई चश्मदीद गवाह नहीं था क्योंकि किसी ने भी भगत को अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदते हुए नहीं देखा था। हालांकि, लोगों ने उसे अपने पैरों से बच्चों का गला घोंटते हुए वीडियो बनाए थे। ये वीडियो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए। इसी के आधार पर कोर्ट ने पिता और सौतेली माँ को सज़ा सुनाई।"
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