
Faridabad फरीदाबाद : फरीदाबाद में एडिशनल सेशंस जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 2020 में 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक आदमी को 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। चीफ डिफेंस वकील रविंदर गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 29 अक्टूबर, 2020 को डबुआ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। आरोपी की पहचान रवि पांडे के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है और डबुआ पुलिस स्टेशन इलाके में रहता था।
FIR के मुताबिक, लड़की दूसरी क्लास में पढ़ती थी। उसके माता-पिता काम पर चले जाते थे और लड़की और उसके भाई को घर पर अकेला छोड़ देते थे। जब 26 अक्टूबर को उसके माता-पिता काम पर गए, तो पड़ोस में रहने वाला रवि पांडे उनके घर में घुस गया। वह लड़की को किसी काम के बहाने अपने कमरे में ले गया और उसके साथ रेप किया। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा।
शुरू में लड़की ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह परेशान रहने लगी। जब पीड़िता की मां ने उससे पूछा, तो उसने बताया कि उसके पड़ोसी रवि ने उसके साथ रेप किया है। पीड़िता की मां उसे पुलिस स्टेशन ले गई और शिकायत दर्ज कराई।





