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Haryana: मेडिकल लापरवाही का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ

Subhi
17 Jun 2026 7:24 AM IST
Haryana: मेडिकल लापरवाही का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विशेषज्ञ
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ़ किया है कि यह तय करने में कि क्या मेडिकल लापरवाही हुई है, न्यायिक प्रणाली की मदद करने के लिए सबसे सही व्यक्ति या संस्था उस क्षेत्र के विशेषज्ञ ही होते हैं। यह बात तब सामने आई जब बेंच ने गुरुग्राम कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें लापरवाही से मौत के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304-A के तहत एक डॉक्टर को ट्रायल का सामना करने के लिए बुलाया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट ने चंडीगढ़ के PGIMER से विशेषज्ञ की राय लेने के अपने ही पहले के निर्देश का पालन किए बिना आगे की कार्रवाई की थी।

डॉक्टर की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि संबंधित समनिंग ऑर्डर (बुलाने का आदेश) अपने मौजूदा रूप में टिकने लायक नहीं था और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह पहले PGIMER, चंडीगढ़ से विशेषज्ञ रिपोर्ट मंगाए, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के साथ उस पर विचार करे और फिर नया आदेश पारित करे।

यह मामला शिकायतकर्ता की बहन के इलाज में मेडिकल लापरवाही के आरोपों से जुड़ा था। समनिंग ऑर्डर को चुनौती देते हुए, डॉक्टर ने तर्क दिया कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था, जबकि ज़िला मेडिकल लापरवाही बोर्ड पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुका था कि उन्हें लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता।

मामले की जांच करते हुए, जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने गौर किया कि गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित और विशेषज्ञों सहित छह डॉक्टरों वाली ज़िला मेडिकल लापरवाही बोर्ड ने 5 फरवरी, 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बोर्ड की राय थी कि डॉक्टर को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता।

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