हरियाणा

नाले की मरम्मत में देरी पर EO पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

Ratna Netam
21 Sept 2025 4:48 PM IST
नाले की मरम्मत में देरी पर EO पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खुदा अली शेर से नयागांव तक जल निकासी लाइनों की मरम्मत कार्य से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नयागांव के कार्यकारी अधिकारी रवनीत सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अधिकारी को आदेश दिया कि वह अपनी जेब से जुर्माना भरें और मरीजों के कल्याण के लिए पीजीआई में राशि जमा करें।
खुदा अली शेर से नयागांव तक सड़क पर जल निकासी लाइनों के ढहने के संबंध में एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने कहा कि कार्यकारी अधिकारी ने काम नहीं करवाया और अदालत के बार-बार याद दिलाने के बाद ही इसे पूरा किया। कार्यकारी अधिकारी रवनीत सिंह पर इस सप्ताह की शुरुआत में अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
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