हरियाणा

चंडीगढ़ की सड़कों पर गति सीमा के अनुरूप साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें: DC

Ratna Netam
16 July 2025 6:47 PM IST
चंडीगढ़ की सड़कों पर गति सीमा के अनुरूप साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें: DC
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Chandigarh.चंडीगढ़: शहर की विभिन्न सड़कों पर अधिसूचित गति सीमाओं और प्रदर्शित संकेतों में विसंगतियाँ पाई गई हैं। आज यहाँ उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और जन सुविधा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए यह मुद्दा उठाया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि लेप्टन सॉफ्टवेयर द्वारा गूगल मैप्स के साथ साझेदारी में गति सीमा मानचित्रण परियोजना की समीक्षा की गई थी, जिसका उद्देश्य चंडीगढ़ की सड़कों पर डिजिटल नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर सटीक आधिकारिक गति सीमा प्रदर्शित करना था। परियोजना के तहत किए गए डेटा-सत्यापन अभ्यास के दौरान, यह पाया गया कि आधिकारिक रूप से अधिसूचित गति सीमाओं और विभिन्न सड़कों पर प्रदर्शित संकेतों के बीच कई विसंगतियाँ मौजूद थीं। सर्वेक्षण से पता चला कि मूल्यांकन किए गए 1,131 सड़क संपर्कों में से 637 स्थानों पर जमीनी संकेतों और आधिकारिक गति डेटा के बीच बेमेल पाया गया। इसके अतिरिक्त, 178 खंडों पर कोई गति संकेत नहीं पाए गए, और 175 स्थानों पर विशेष रूप से दोपहिया वाहनों के लिए गति बोर्ड नहीं थे।
इन विसंगतियों को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त ने इंजीनियरिंग विभाग, पुलिस (यातायात शाखा) और अन्य संबंधित नागरिक एजेंसियों सहित सभी संबंधित विभागों को गलत तरीके से प्रदर्शित गति संकेतकों को ठीक करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "सटीक गति सीमा संकेतक न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बल्कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गति नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।" जन सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उपायुक्त ने यूटी के मुख्य अभियंता को सेक्टर 9/10 जन मार्ग पर उचित गति-नियंत्रण उपाय लागू करने का निर्देश दिया। इंजीनियरिंग विभाग को वाहनों की गति को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए 15 मिमी ऊँची पट्टियों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया। यह कार्य मानसून के मौसम के बाद शुरू करने का प्रस्ताव है। उपायुक्त ने भीड़भाड़ वाले चौराहे, धनास लाइट पॉइंट पर शराब की दुकान के निरंतर संचालन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आबकारी विभाग को अगली नीलामी में इस स्थान को शामिल न करने का निर्देश दिया।
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