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Chandigarh चंडीगढ़। जिला चुनाव अधिकारियों ने चुनाव पैम्फलेट, पोस्टर और संबंधित प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला चुनाव अधिकारियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव पैम्फलेट और पोस्टर के मुद्रण और प्रकाशन से संबंधित कार्य को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-ए के प्रावधानों के तहत विनियमित और नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस को बिना पूर्व अनुमति या प्राधिकरण के कोई भी सामग्री प्रकाशित या मुद्रित नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रिंटिंग प्रेस में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रेस को ऐसी कोई सामग्री नहीं छापनी चाहिए, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न हो।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में उल्लंघन करने वालों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें छह महीने तक की कैद और प्रिंटिंग प्रेस इकाई का लाइसेंस रद्द हो सकता है। प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम मुद्रित होना चाहिए। इस बीच, जिला चुनाव अधिकारी विक्रम सिंह ने सभी उम्मीदवारों से मुद्रण व्यय का रिकॉर्ड रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मुद्रित सामग्री की एक प्रति, जिसमें मुद्रित या प्रकाशित सामग्री की कुल मात्रा और किए गए व्यय का विवरण हो, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालयों में जमा करानी होगी।
यह दावा किया जाता है कि अभियान में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय की उचित निगरानी की जा रही है, लेकिन यदि कोई शिकायत है तो वह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तैनात व्यय पर्यवेक्षक को की जा सकती है।
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Harrison
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