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डी.टी.सी.पी. ने गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में दस अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

Bharti Sahu
24 April 2025 7:31 PM IST
डी.टी.सी.पी. ने गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में दस अवैध कॉलोनियों को  किया ध्वस्त
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डी.टी.सी.पी.
Gurugram : गुरुग्राम: जिला नगर एवं ग्राम नियोजन (डी.टी.सी.पी.) विभाग की एक टीम ने गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में एक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया, जहां लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में दस अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया।
डी.टी.सी.पी. अधिकारियों ने दावा किया कि अलीपुर, घमरोज, भोंडसी और सहजवास गांवों में संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति के बिना अवैध रूप से ये कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं।अभियान के दौरान अलीपुर गांव में तीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। यह आठ एकड़ भूमि पर बन रही थी। इस दौरान 7 चारदीवारी, एक निर्माणाधीन मकान और एक सड़क नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि "प्रवर्तन दल ने घमरोज गांव में लगभग पांच एकड़ में फैले चबूतरे, सड़क नेटवर्क, चारदीवारी और एक निर्माणाधीन ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया, तथा 20 चारदीवारी भी ध्वस्त कर दी गई।"
टीम ने सहजवास गांव में विकसित की जा रही कॉलोनी में दो मकान और 20 चारदीवारी भी ध्वस्त कर दी।टीम ने भोंडसी क्षेत्र में विकसित की जा रही एक कॉलोनी को भी ध्वस्त कर दिया। टीम ने 7 निर्माणाधीन मकान, 50 चारदीवारी और एक सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे।
डीटीपी विभाग ने संबंधित तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री न की जाए, अगर ऐसा किया गया तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीटीपी विभाग के प्रवर्तन अधिकारी मनीष यादव ने आईएएनएस को बताया कि हमने लोगों से अपील की है कि वे इन अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें। ये अवैध कॉलोनियां हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत आती हैं। किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है।
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