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Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो राज्य में हेरोइन की तस्करी के लिए जैकेट का इस्तेमाल करता था। गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से तीन हाफ स्लीव जैकेट भी बरामद की गई हैं, जिनमें 500 ग्राम हेरोइन रखी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीदकोट के भाना निवासी सुखदीप सिंह (उर्फ राजा) और रोहतक के अजायब निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने एक सफेद कार भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल वे नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए टैक्सी के बहाने कर रहे थे। डीजीपी ने कहा, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये ड्रग की खेप दिल्ली में रहने वाले एक अफगान नागरिक से खरीदी गई थी।" प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पिछले दो महीनों में कोटकपूरा के ड्रग तस्कर, जिसकी पहचान लखविंदर सिंह के रूप में हुई है, के साथ मिलकर हेरोइन की चार खेपों की तस्करी की थी।
हाल ही में 10 किलोग्राम हेरोइन की एक खेप सितंबर के मध्य में खरीदी गई थी और मोगा में पहुंचाई गई थी। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कम से कम 10 मामले दर्ज होने का सामना कर रहे लखविंदर को कथित तौर पर इस मॉड्यूल के पीछे मुख्य आरोपी माना जाता है और कहा जाता है कि वह पूरे ड्रग नेटवर्क का प्रबंधन कर रहा था। डीजीपी ने कहा, "लखविंदर को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं। इसके अलावा, इस मामले में आगे की जांच चल रही है।" पुलिस को एक विश्वसनीय इनपुट मिला था कि ड्रग सिंडिकेट के दो सदस्य, जिनके पास हेरोइन है, एक सफेद कार में दिल्ली से मोहाली की ओर आ रहे हैं। डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में टीमों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए लालरू में दप्पर टोल प्लाजा के पास नाका लगाया और वाहन को सफलतापूर्वक रोका, जिससे गिरफ्तारी हुई और नशीले पदार्थ बरामद हुए। डीजीपी ने कहा कि सुखदीप का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ 2020 में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। मई 2024 में फरीदकोट जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद, वह जुलाई 2024 में हेरोइन तस्करी के अवैध कारोबार में शामिल हो गया। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपने ड्रग तस्करी के कामों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसएएस नगर के सोहाना में एक आवास भी किराए पर लिया था। लालरू थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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Payal
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