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हरियाणा। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल और अन्य स्टाफ के लिए टी-शर्ट, जींस और स्कर्ट पहनने के अलावा भारी भरकम गहने, मेकअप और लंबे नाखून प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इसलिए राज्य सरकार ने ड्रेस कोड लागू किया है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष वर्दी समेत ड्रेस कोड का पालन करना होगा. ड्रेस कोड का 24 घंटे पालन करना होगा। उल्लंघन होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विज ने कहा कि निजी अस्पतालों में आपको एक भी कर्मचारी बिना वर्दी के नहीं दिखेगा जबकि सरकारी अस्पतालों में मरीजों और स्टाफ में फर्क करना मुश्किल होता है. ड्रेस कोड लागू करने से सुधार होगा।
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Teja
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