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हरियाणा Haryana : ज़िला मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धान की पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, धान के अवशेषों को खुले में जलाने से जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है, जिससे उच्च स्तर का प्रदूषण फैलता है जिसमें ऐसे विषैले तत्व होते हैं जो मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इस तरह के प्रदूषण को रोकने और निवासियों तथा फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ज़िला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया है।
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