हरियाणा

जिला जज ने डीएसपी को अवमानना का दिया नोटिस

Renuka Sahu
1 March 2024 3:39 AM GMT
जिला जज ने डीएसपी को अवमानना का दिया नोटिस
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने समन और वारंट की तामील के बावजूद जान-बूझकर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत एक डीएसपी को नोटिस दिया है।

हरियाणा : जिला एवं सत्र न्यायालय ने समन और वारंट की तामील के बावजूद जान-बूझकर अदालत में उपस्थित नहीं होने पर आईपीसी की धारा 174 के तहत एक डीएसपी को नोटिस दिया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने 27 फरवरी को एक आदेश में कहा कि डीएसपी नायब सिंह अपने खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के पालन में अदालत में पेश हुए।
पेशी के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि समन और वारंट तामील होने के बावजूद वह पिछली तारीखों पर कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुए। इस पर वह भड़क गये और खुले दरबार में जोर-जोर से बोलने लगे कि ''बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ सकता हो''.
न्यायाधीश ने कहा, "डीएसपी नायब सिंह का यह आचरण अदालत के प्रति गंभीरतम प्रकृति का अपमानजनक व्यवहार है।" उन्हें चार कारण बताओ नोटिस दिए जा चुके हैं।


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