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Chandigarh,चंडीगढ़: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को शहर के एक निवासी को फ्लैट के निर्माण की घटिया गुणवत्ता के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने सीएचबी को फ्लैट का कब्जा देने में देरी की अवधि के लिए उसके द्वारा जमा की गई राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया है। शहर के निवासी विनय कुमार श्रीवास्तव ने जिला फोरम के 26 मई, 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत फोरम ने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ दायर उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था। वकील नीरज पाल शर्मा Neeraj Pal Sharma के माध्यम से दायर अपील में विनय कुमार ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 51-ए में हाउसिंग बोर्ड द्वारा मंगाई गई ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए आवेदन किया था। इस स्कीम में उन्हें एक फ्लैट आवंटित किया गया था, जिसकी कीमत 71 लाख रुपये थी। फ्लैट का कब्जा 36 महीने के भीतर यानी 10 जून 2019 को दिया जाना था, लेकिन उन्हें आवंटन पत्र 17 दिसंबर 2019 को मिला। उन्होंने 23 जनवरी 2020 को कब्जा लिया।
उन्होंने कहा कि कब्जा लेने के बाद वह यह देखकर हैरान रह गए कि फ्लैट निर्माण में कई खामियां थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बोर्ड को इस बारे में बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आवंटियों को कब्जा सौंपने के लिए कोई समय सीमा होने से इनकार करते हुए बोर्ड ने दलील दी कि उनके नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण निर्माण में देरी हुई। दलीलें सुनने के बाद राज्य आयोग ने कहा कि निचले आयोग ने गलत तरीके से माना है कि बोर्ड की ओर से सेवा में कोई कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं किया गया था। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई तस्वीरें न केवल विपरीत पक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई सामग्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं, बल्कि निर्माण में खामियों को भी दर्शाती हैं, जिससे इमारत की मजबूती से समझौता होता है। इसे देखते हुए आयोग ने सीएचबी को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई राशि पर 10 जून, 2019 से 23 जनवरी, 2020 तक 9% वार्षिक ब्याज दर पर भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही बोर्ड को फ्लैट के घटिया निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
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