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डीजीपी ने खड़े कर दिए हाथ, निर्वाचन आयोग चाहता था एक बार में पंचायत चुनाव कराना

Gulabi Jagat
15 Oct 2022 1:04 PM GMT
डीजीपी ने खड़े कर दिए हाथ, निर्वाचन आयोग चाहता था एक बार में पंचायत चुनाव कराना
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चंडीगढ़। Haryana Panchayat Elections : हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को मजबूरी में तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने पड़ रहे हैं। आयोग ने पहले पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की रूपरेखा बनाई थी, लेकिन पुलिस महानिदेशक ने पर्याप्त पुलिस कर्मचारी नहीं होने का तर्क देते हुए प्रतिकूल रिपोर्ट सौंप दी। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग को अपना शेड्यूल बदलते हुए विभिन्न चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लेना पड़ा।
डीजीपी ने पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव पर नहीं दी सहमति, मजबूरी में तीन चरणों में कराने पड़ रहे चुनाव
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस की अहम भूमिका होती है। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार ही चुनावों को अलग-अलग चरणों में कराया जा रहा है। प्रदेश में कुल 22 जिलों में से अभी तक 18 जिलों में चुनावों की घोषणा हो चुकी है।
पहले व दूसरे चरणों में नौ-नौ जिलों में होंगे चुनाव
पहले चरण के जिन नौ जिलों में मतदान होना है, उनमें 1273 संवेदनशील और 1651 अतिसंवेदनशील बूथ हैं। इसी तरह दूसरे चरण में 976 संवदेनशील और 1023 अति संवदेनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। सामान्य बूथों पर दो पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जबकि संवेदनशील बूथों पर तीन पुलिस कर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। अतिसंवेदनशील बूथों पर चार पुलिस कर्मियों सहित पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करेगी।
पुलिस बल की बात करें तो प्रदेश में 71 हजार 69 पद स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 29 प्रतिशत पद खाली हैं। आइपीएस और एचपीएस अफसरों से लेकर सिपाही तक के करीब 21 हजार पद रिक्त हैं।
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पुलिस में कर्मचारियों की स्थिति
श्रेणी - स्वीकृत पद - नियुक्ति - रिक्त पद
आइपीएस - 144 - 109 - 35
एआइपीएस - 35 - 29 - 06
डीएसपी - 329 - 268 - 61
इंस्पेक्टर (पुरुष) - 1076 - 847 - 229
इंस्पेक्टर (महिला) - 84 - 79 - 05
उप निरीक्षक (पुरुष) - 3045 - 2053 - 992
उप निरीक्षक (महिला) - 276 - 210 - 66
सहायक उप निरीक्षक (पुरुष) -5310 - 3862 - 144
सहायक उप निरीक्षक (महिला) -543 - 519 - 24
मुख्य सिपाही (पुरुष) - 11,466 - 7673 - 3793
मुख्य सिपाही (महिला) - 917 - 668 - 249
सिपाही (पुरुष) - 43,706 - 31,047 - 12,659
सिपाही (महिला) - 4138 - 2866 - 1272
कुल - 71,069 - 50,230 - 20,839
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महिला की एनओसी पर फंसा पेंच, विधि विभाग से मांगी राय
पंचायतों में महिलाओं काे 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास बड़ी संख्या में शिकायतें पहुंच रही हैं कि महिलाओं के प्रत्याशी होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की स्थिति को स्पष्ट किया जाए। अगर महिला प्रत्याशी के ससुर के नाम बिजली का मीटर है जिसका बिल बकाया है या फिर ऋण की देनदारी खड़ी है तो क्या उस स्थिति में महिला चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं।
इस पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने राज्य विधि विभाग (एलआर) से राय मांगी है। एलआर से जो राय मिलेगी, उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि आयोग को प्रत्याशी से मुख्य रूप से बिजली बिल और सहकारी सोसायटी या फिर हरियाणा सहकारी बैंक के ऋण से संबंधित एनओसी चाहिए। उम्मीदवारों को न्यायिक मामले या फिर किसी केस को लेकर स्वयं सत्यापित शपथपत्र देना होगा।
Gulabi Jagat

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