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Haryana हरियाणा: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज जनहित में दायर एक याचिका पर हरियाणा राज्य को नोटिस जारी किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया है कि गुरुग्राम में "नागरिक बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत और कचरा एकत्र नहीं होने" की समस्या बनी हुई है। याचिकाकर्ता गौतम दुआ ने तर्क दिया कि यह "सफाई और कचरा प्रबंधन पर पिछले चार वर्षों में लगभग 1,800 करोड़ रुपये के भारी भरकम खर्च" के बावजूद है।
दुआ गुरुग्राम के तीन क्षेत्रों में घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रहण के लिए ठेकों के आवंटन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसे "अवैध, मनमाना और असंवैधानिक" बताते हुए दुआ ने कहा कि आवंटन "पूरी तरह से अवैध तरीके से, सार्वजनिक विज्ञापन, प्रतिस्पर्धी बोली, मानदंडों के निर्धारण या दरों के सार्वजनिक निर्धारण के बिना" किया गया था। यह संवैधानिक और खरीद मानदंडों का भी घोर उल्लंघन है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में वकील अमर विवेक ने समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा “इतने बड़े वित्तीय व्यय” के बाद भी कचरा प्रबंधन में सुधार स्पष्ट नहीं है। बड़े पैमाने पर अकुशलता, जवाबदेही की कमी और खराब निष्पादन प्रणाली को परेशान कर रहे हैं। यह न केवल वित्तीय कुप्रबंधन और सार्वजनिक धन की बर्बादी को रेखांकित करता है, बल्कि निजी एजेंसियों पर प्रदर्शन मानकों को लागू करने में अधिकारियों की अक्षमता और अनिच्छा को भी दर्शाता है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में खतरनाक नागरिक पतन 14 अप्रैल से 22 मई के बीच प्रकाशित कई निंदनीय समाचार रिपोर्टों से और स्पष्ट होता है। “आज तक, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की हेराफेरी, सेवा वितरण के ढहने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के बावजूद, नगर निगम, गुरुग्राम के एक भी अधिकारी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया है। विवेक ने कहा, "कंपनी या इस घोटाले को अंजाम देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कारण बताओ नोटिस, कोई आंतरिक जांच और कोई आपराधिक शिकायत शुरू नहीं की गई है।" मामले की अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।
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