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अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा के नूंह में विध्वंस अभियान, जहां पिछले सप्ताह सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सोमवार को रोक दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को नूंह में विध्वंस अभियान चलाने से रोक दिया, जहां जिला अधिकारी "अवैध रूप से" निर्मित इमारतों पर बुलडोजर चला रहे थे।
उन्होंने कहा कि कुछ इमारतों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था जब पिछले हफ्ते विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को पथराव करने वाली भीड़ ने निशाना बनाया था।
न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया की अदालत ने इस कवायद का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को आगे कोई विध्वंस नहीं करने का निर्देश दिया।
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