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सुनील कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
एक स्थानीय अदालत ने छह साल पहले दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में सुनील कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस ने 8 अक्टूबर, 2017 को यहां सेक्टर 19 निवासी अंकुश वाधवा द्वारा दायर एक शिकायत पर मामला दर्ज किया। वाधवा ने कहा कि उसने एक ऑनलाइन व्यापार पोर्टल के माध्यम से एक आईफोन का ऑर्डर दिया और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया। कुछ दिन बाद एक डिलीवरी ब्वॉय ने उसके घर पर एक बॉक्स डिलीवर किया। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्हें मोबाइल फोन की जगह साबुन के दो टुकड़े मिले। उन्होंने लड़के का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।
जल्द ही, लड़के ने स्वीकार किया कि उसने मोबाइल अपने घर पर रखा था। वाधवा लड़के को पुलिस बीट बॉक्स ले गए और उसे पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस ने सुनील को आईपीसी की धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर लिया। बाद में, एक प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया।
जबकि अभियुक्त के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया था, लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित कर दिया है।
दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एक साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने एक अन्य आरोपी रोहित को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा।
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Triveni
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