हरियाणा
चर्चित डाक्टर राजीव हत्याकांड पर आया फैसला, दोषी पवन को आजीवन कारावास
Shantanu Roy
28 May 2022 4:51 PM GMT
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बड़ी खबर
करनाल। शहर के सबसे चर्चित डाक्टर राजीव गुप्ता हत्यााकांड पर कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने दोषी पवन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार का जुर्माना भी देना होगा। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा। उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर उसे और भी सजा भुगतनी होगी। यहीं नहीं पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये सहायता के तौर पर देने होंगे।
जिला न्यायावादी डा पंकज कुमार के मुताबिक अदालत ने दोषी को धारा 302 व 120 बी के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आम्र्ज एक्ट के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि 6 जुलाई 2019 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान रहे एवं निजी अस्पताल संचालक डा राजीव गुप्ता को बाइक सवार आरोपितों ने उस समय गोली मार दी थी, जब वे मुख्य बाजार में स्थित अपने क्लिनिक से आइटीआइ चौक पर स्थित अपने अस्प्ताल कार में सवार होकर आ रहे थे। उन्हें एक गोली सामने से तो दूसरी खिड़की से मारी गई थी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल डा गुप्ता को उनके ही अस्पताल में लाया गया था, जहां देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया था।
Shantanu Roy
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