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Haryana हरियाणा : हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन (HHRC) ने पानीपत के काबरी रोड पर रामपुरा कॉलोनी में एक ट्रांसफॉर्मर से जुड़े असुरक्षित LT फ्यूज बोर्ड की वजह से करंट लगने से नाबालिग लड़के रुद्र की मौत को गंभीरता से लिया है। यह घटना पिछले साल 6 फरवरी को हुई थी। कमीशन ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC), पानीपत दोनों की आलोचना की और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर असंतोष जताया। इसने UHBVN के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (SE) को सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ खुद पेश होने का निर्देश दिया है और MC कमिश्नर से घटना पर नई रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
HHRC के स्पोक्सपर्सन डॉ. पुनीत अरोड़ा ने कहा कि SP पानीपत की 27 अक्टूबर को मिली रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल 6 फरवरी को IPC के सेक्शन 304-A के तहत FIR दर्ज की गई थी, आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जांच पूरी होने के बाद, फाइनल रिपोर्ट (चालान) कोर्ट में जमा कर दी गई है। केस 20 मार्च, 2026 को प्रॉसिक्यूशन एविडेंस के लिए लिस्ट किया गया है।
UHBVN के SE की एक अलग रिपोर्ट की भी जांच की गई। कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा और मेंबर कुलदीप जैन और दीप भाटिया ने, खासकर कम्पेनसेशन को लेकर, नाखुशी जताई और SE को "खुद पेश होने" और एक नई रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें कम्पेनसेशन को 1 लाख रुपये तय करने के लिए इस्तेमाल किए गए क्राइटेरिया को समझाया गया हो। MC रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2023 में काम के दौरान इलाके में सड़क का लेवल छह इंच बढ़ा दिया गया था और इसमें कंस्ट्रक्शन से पहले और बाद की साइट की तस्वीरें शामिल थीं। इसमें बताया गया कि सड़क का काम शुरू होने से पहले ही 63 KVA ट्रांसफॉर्मर का LT फ्यूज बोर्ड नीचे और असुरक्षित स्थिति में था। कमीशन ने पाया कि MC खतरनाक स्ट्रक्चर के चारों ओर बैरिकेडिंग, फेंसिंग या चेतावनी के साइन लगाने में फेल रहा, और ऐसे उपायों को "पब्लिक - खासकर बच्चों - की सेफ्टी" के लिए ज़रूरी बताया।
डॉ. अरोड़ा ने कहा कि MC कमिश्नर को एक नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। कमीशन ने ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी पूरे केस रिकॉर्ड के साथ 15 जनवरी, 2026 को बुलाया है।
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